रायपुर। आम लोगों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजस्व के मामले में लोगों को मुश्किलें नहीं हो इसलिए अब तहसीलदारों को पांच नई शक्तियां दी गई हैं। सरकार की इस घोषणा को 19 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मामले की जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने खुद दी है।
मंत्री ने की थी शक्तियां देने की पहल
टंकराम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने पटवारियों के द्वारा की गई गलती को सुधारने की शक्ति अब तहसीलदार को दी है। सरकार के इस फैसले से भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटवारी के रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए अब तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। इस फैसले के बाद भू-स्वामियों को भटकना नहीं पड़ेगा। वह सीधे तहसील कार्यालय जाकर अपनी गलती में सुधार करवा सकते हैं।
कौन-कौन से पांच अधिकार मिले
भू-स्वामी,उसके पिता, पति का नाम, उपनाम, जाति औफ पते में हुई गलती को सुधारने का काम अब तहसीलदार करेंगे।
कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करेंगे।
गलती से अगर किसी खसरे को जोड़ दिया गया है तो उसे अलग करने का अधिकार भी तहसीलदार के पास होगा।
जमीन सिंचित है या फिर असिंचित इस संबंध में जो गलती की गई है उसमें भी सुधार करेंगे।
जमीन पर किसान कितनी फसल लेता है, एक फसली, बहुफसली इसकी एंट्री में जो गलती की गई है उसमें सुधार होगा।
पहले पटवारी करते थे सुधार
इससे पहले भू-स्वामी के रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी पर सुधार करने के लिए पटवारियों को अधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूना के अनुसार, तहसीलदार को 5 अधिकार दिए गए हैं। राजस्व महाअभियान 2.0 शुरू, एमपी में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन से पीएम किसान योजना तक, झटपट इन मामलों का होगा निपटारा
किसानों को होगा फायदा
जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। वहीं, आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। पटवारियों के पास यह काम लंबे समय तक पेंडिंग रह जाता है अब तहसीलदारों को शक्तियां मिलने से इसमें जल्दी काम होगा।