रिपोर्ट/मनोज सिह
अनूपपुर। म0प्र0 आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक व युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना लागू की गई है।
इस योजना के अन्तर्गत जिले के सभी बैंकों को लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है, जिसके तहत टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जिसकी इकाई लागत 10 हजार से 1.00 लाख रूपये तक निर्धारित है, के लिए छोटे एवं लघु व्यवसायों हेतु जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं को इकाईयों का भौतिक लक्ष्य आबंटित किया गया है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना हेतु आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य एवं जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जिले में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियां अपना ऋण संबंधी आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा जिले के किसी भी ऑनलाईन सेंटर के माध्यम से कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर स्थित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।