नोएडा। नोएडा में पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और एससी व एसटी समेत कई आरोपों में गिरफ्तारी से बच रहे दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसने जा रहा है। कोर्ट ने फरार चल रहे विधायक, उनके पुत्र अनस और अबु बकर के घर को कुर्क करने का आदेश दिया है।
वहीं, जिला कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अमानतुल्लाह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली फेज-वन में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह के फिलिंग स्टेशन पर 7 मई की सुबह विधायक का बेटा अनस अपनी कार लेकर पहुंचा। उसने लाइन में न लगकर बोला कि आगे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर मेरे गाड़ी में पहले तेल भर दो। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में हैं, अभी आपकी गाड़ी में तेल भर जाएगा। इसी दौरान अनस और उसकी कार में बैठे अन्य लडकों ने मारपीट की। इसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद पहुंचे और मैनेजर को धमकाया। इस घटना के वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए। इस मामले में पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान के मैनेजर इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। इकरार मूलरूप से जिला हापुड के सिंभावली का रहने वाला है। वह वर्तमान में शाहीन बाग में रहता है।
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